राजनीति

RBI ने दो बैंकों पर लगाया प्रतिबंध, जानिए खाते में जमा पैसों के बारे में फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक

भारत के केंद्रीय बैंक ने दो और बैंकों (RBI ने दो बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध) पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के साथ ही खाताधारकों के लिए जमा राशि निकालने की सीमा तय कर दी है।

RBI ने उत्तर प्रदेश में दो बैंकों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं (RBI ने UP में दो बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है)। ये बैंक हैं लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। सीतापुर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन दोनों बैंकों पर 6 महीने के लिए तरह-तरह की पाबंदियां लगाई हैं। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक इन दोनों बैंकों के खाताधारक अपना पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। बैंक बिना आरबीआई की अनुमति के किसी भी तरह का कर्ज ले या नहीं भी दे सकता है। आरबीआई ने बैंकों के नए निवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

आरबीआई ने इन दोनों बैंकों के खाताधारकों के लिए अलग-अलग जमा निकासी की सीमा तय की है। लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारक अधिकतम 30,000 रुपये और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर के खाताधारक अधिकतम 50,000 रुपये ही निकाल सकेंगे।

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